PM Awas Yojana UP – यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब बेघर परिवारों के लिए संजीवनी का काम करती हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीब बेघर नागरिकों को उनके खुद के पक्का मकान बनाने के लिए सरकार वितीय सहायता प्रदान करती हैं. अभी तक देश के करोड़ों परिवारों को उनके खुद के पक्का मकान बनाने के लिए सहायता राशि दी जा चुकी हैं. उत्तरप्रदेश राज्य में भी इस योजना के अंतर्गत लाखों लोगों को लाभ मिल चूका हैं. 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई थी.
अगर आप उत्तरप्रदेश राज्य के रहने वाले हैं. और आपने PM Awas Yojana UP Gramin के लिए आवेदन किया हैं. और आप यह जानना चाहते हैं की ग्राम पंचायत आवास सूची UP के लाभार्थी सूचि में आपका नाम हैं. की नहीं तो आप आसानी से अधिकारिक पोर्टल पर जाकर PM Awas Yojana UP Gramin List को ऑनलाइन देख सकते हैं.
ग्राम पंचायत आवास सूची UP देखने की प्रक्रिया
- ग्राम पंचायत आवास सूची UP को देखने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट pmayg.dord.gov.in को ओपन करें.
- होमपेज पर ‘Awassoft’ पर क्लिक करके फिर विकल्प ‘Report’ को क्लिक करें.

- अब सेक्सन ‘H. Social Audit Reports’ में से विकल्प ‘Beneficiary details for verification’ पर क्लिक करें.

- अब राज्य में उत्तरप्रदेश उसके बाद अपने जिला, तहसील, गांव के नाम का चुनाव करें. फिर जिस वर्ष के लाभार्थी सूचि देखना चाहते हैं. उस वर्ष को सेलेक्ट करके ‘PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA’ को सेलेक्ट करके कैप्चा को दर्ज कर सबमिट करें.

- अब स्क्रीन पर ग्राम पंचायत आवास सूची UP खुल जाता हैं. आपके ग्राम पंचायत में कितने लाभार्थी को आवास आवंटन किया गया हैं. उसका विवरण प्रदर्शित हो जाता हैं.

- ग्राम पंचायत आवास सूची UP को आप Excel और PDF में डाउनलोड/प्रिंट भी कर सकते हैं.
PMAY-G के लिए पात्रता मानदंड सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC-2011 और आवास प्लस सर्वे के डेटा पर आधारित हैं.
वह आर्थिक रूप से कमजोर, बेघर, निर्धन परिवार जो कच्चे मकान में रहते हैं. सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, विधवा, वृद्ध, विकलांग और दिव्यांग को प्राथमिकता दी जाती हैं.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के मैदानी इलाकों में रहने वाले लाभार्थी को उनके खुद के पक्का मकान बनाने के लिए एक लाख बीस हजार रूपये की वितीय सहायता राशि प्रदान किया जाता हैं. जबकि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लाभार्थी को एक लाख तीस हजार की सहायता राशि प्रदान की जाती हैं.